e-Shram Card: बैंक की गलत डीटेल्स देने पर ब्लॉक हो जाएगी CSC VLE की ID, इन कार्रवाई का भी करना पड़ सकता है सामना
e-Shram Card: सीएससी ने कहा है कि ई-श्रम बैंक खाता डीटेल सिर्फ लाभार्थी का होना चाहिए.
पोर्टल के अलावा कई और जगहों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. (फोटो: पीटीआई)
पोर्टल के अलावा कई और जगहों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. (फोटो: पीटीआई)
e-Shram Card: क्या आपने भी ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है. अगर नहीं तो जान लें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बैंक अकाउंट नंबर देना होगा और यह अकाउंट नंबर ई-श्रम के लाभार्थी का ही होना चाहिए. वहीं कॉमन सर्विसेज सेंटर्स ने इस बारे में कहा है कि बैंक खाता नंबर देना जरूरी है. खाते की गलत जानकारी देने पर CSC VLE (Village Level Entrepreneur) ID ब्लॉक हो सकती है. इसके अलावा पेमेंट रोका जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
CSCeGov ने इस बारे में ट्वीट किया है कि "क्या आप जानते हैं? ई-श्रम बैंक खाता डीटेल में बैंक खाता संख्या का उपयोग सिर्फ ई-श्रम लाभार्थी का होना चाहिए! गलत खाता संख्या के परिणामस्वरूप सीएससी वीएलई आईडी ब्लॉक हो सकती है, भुगतान नहीं किया जा सकता है, और कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है,"
नहीं देनी होगी कोई फीस
कोई भी कामगार (Worker) इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकता है. आपको बता दें कि ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है. श्रमिकों को इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या कहीं भी कोई भुगतान नहीं करना होगा.
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ऐप से भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कामगार ई-श्रम के मोबाइल अप्लीकेशन या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं वे इस के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी), राज्य सेवा केंद्र, श्रम सुविधा केंद्रों और डाक विभाग के डिजिटल सेवा केंद्रों के चुनिंदा पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित श्रमिकों को एक यूनिवर्सल खाता संख्या के साथ एक डिजिटल ई-श्रम कार्ड मिलेगा. यह यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पूरे देश में स्वीकार्य होगा और सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें अलग-अलग जगहों पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी.
सिर्फ ये लोग बनवा सकते हैं ई-श्रम कार्ड
गाइडलाइन के मुताबिक यह कार्ड सिर्फ असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूर, कृषि श्रमिक और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए है. असंगठित क्षेत्र के लोग जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 59 साल के बीच है, ऐसे ही लोग यह कार्ड बनवा सकते हैं. वहीं ईपीएफओ (EPFO) या ईएसआईसी (ESIC) के सदस्यों को इसका फायदा नहीं मिल सकता.
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08:12 PM IST